चेन्नई: करूर रैली भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच के आदेश

Chennai: Supreme Court orders CBI probe into Karur rally stampede case

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में तमिल अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने CBI जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति भी गठित की है। यह समिति जांच प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगी।

यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना की CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेता उमा आनंदन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी।

बता दें कि यह दुखद घटना 27 सितंबर को करूर में हुई थी, जहां विजय की एक विशाल राजनीतिक रैली के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 41 लोगों की कुचलकर मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस घटना ने राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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